सुसनेर नगर से जिला आगर( मालवा) मध्य प्रदेश में कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गुरूवार को मोडी एवं सोयत नगर के प्रतिष्ठानों की जांच कर 29 नमूनों की चलित लैब (एम एफ टी एल) से प्राथमिक जांच की गई। जिसमे से 7 मिथ्याछाप/अवमानक पाए गए। 120 लीटर मूल्य 5400 रुपए कीमत का दूध खट्टेपन की वजह से दुकानदार की सहमति से नष्ट करवाया
प्राथमिक जांच में कमियों के आधार पर श्री बालाजी दूध डेयरी मोड़ी तथा देव दूध डेयरी के दूध वाहन क्षेत्र से एकत्रित कर माचलपुर दूध लेकर जाने वाले दूध पिकअप और श्री देव इंटरप्राइजेज सोयत से भैंस का दूध, सांवरिया ऑयल से फिल्टर्ड मूंगफली तेल, इमली वाले वेज फैमिली रेस्टोरेंट से मावा बर्फी, उप सरपंच चाय (838)- दिनेश पाटीदार से गुड चाय मसाला, और गुलचा क्रीमरोल के सैंपल सहित कुल 7 सैंपल एकत्रित कर संपूर्ण जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये
इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने दूध खरीदी पंजी का नियम अनुसार संधारण करने, केनो की नियमित सफाई, खरीदी बिक्री के दस्तावेज संधारित्र करने, खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड लगाने, सफाई कीड़े रोकने, परिसर में साफ – सफाई एवम सुधार हेतु 3 दुकानदारों को नोटिस देकर 15 दिवस में सुधार कर जवाब मांगा है तथा प्रतिदिन एक्सपायर्ड ,अनुपयोगी खराब सामग्री तत्काल नष्ट करने के निर्देश दिए
कार्यवाही में केमिस्ट दीपक पाटनी, एम एफ टी एल चालक राम ठाकुर शामिल रहे
दुकानदारों के लिये जरूरी निर्देश
सभी नए दुकानदार कारोबार शुरू करने से 15 दिवस पूर्व लाइसेंस ले लेवें, पुराने लाइसेंसधारी भी अपने लाइसेंस में वैधता दिनांक चेक कर अंकित दिनांक से एक माह पूर्व नवीनीकरण करवा ले। पुराने एवं नए सभी खाद्य कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार वैध खाद्य लाइसेंस प्राप्त कर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड के साथ दुकान में अवश्य लगा ले। 12 लाख से नीचे टर्नओवर/ 500 लीटर से कम के व्यापारी के लिए खाद्य पंजीयन जबकि 12 लाख से अधिक टर्नओवर/ 500 लीटर से अधिक के दूध के व्यापारी को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है।खाद्य लाइसेंस में अंकित फर्म का नाम पता कारोबार का प्रकार, खाद्य सामग्री की फूड कैटेगरी सही होना चाहिए यदि नही है तो मोडोफिकेशन करवा ले।खरीदी बिक्री बिल फर्म के नाम से ही करे, व्यक्तिगत नाम से नही, दुकान के नाम से लेनदेन करे